पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
सभी तकनीकी मामलों जैसे योजनाओं और परियोजनाओं की तैयारी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य संबंधित एजेंसियों से प्राप्त तकनीकी दस्तावेजों पर टिप्पणियां, नीतिगत टिप्पण और दिशानिर्देश सहायक स्टाफ की सहायता से मध्यम स्तर के अधिकारियों द्वारा संसाधित और जांच किए जाते हैं तथा विचार के लिए प्रभागाध्यक्ष के समक्ष रखे जाते हैं। संबंधित प्रभागाध्यक्ष ऐसे सभी मामलों को मुख्य नियोजक, टीसीपीओ को उनके विचार और अनुमोदन के लिए अग्रेषित करता है। मुख्य नियोजक द्वारा तकनीकी रूप से मंजूरी मिलने के बाद, मामला मंत्रालय को विचार और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।
सभी तकनीकी मामलों के लिए सहायक नियोजक के स्तर पर मध्य स्तर के अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है और मुख्य नियोजक को विचार/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रभागाध्यक्ष अर्थात् नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।
प्रभाग में विभिन्न स्तरों पर कार्य के लिए उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही।
क्र.सं. | कार्य का प्रकार | उत्तरदायित्व/ जवाबदेही |
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1. | प्रशासनिक/तकनीकी फाइलों को शुरू करना और उन्हें प्रस्तुत करना। | सचिवीय / प्रशासनिक कर्मचारी और तकनीकी जैसे क.स.स. / व.स.स. और अनुसंधान और योजना सहायक |
2. | तकनीकी मामलों / फाइलों की प्रारंभिक जांच और प्रसंस्करण | सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक, अनुसंधान अधिकारी, आदि |
3. | तकनीकी मामलों का आकलन और मसौदा रिपोर्ट/योजना/उत्तर तैयार करना | सह और सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक |
4. | तकनीकी मामलों/योजनाओं/अध्ययनों/परियोजनाओं/रिपोर्टों/टिप्पणियों, नीतिगत टिप्पण,दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना | प्रभागाध्यक्ष जैसे नगर एवं ग्राम नियोजक |
5. | अनुमोदन | मुख्य नियोजक/अपर मुख्य नियोजक |