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मद/सूचना का खुलासा ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, आरटीआई सेल की स्थापना की गई है। अधिक जानकारी..

धारा 5(1) : केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पहले ही पदनामित किया जा चुका है और इसकी सूचना मंत्रालय को भी भेजी जा चुकी है। सीपीआईओ का विवरण नीचे दिया गया है:

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, टीसीपीओ
श्री ए पी जैकब मनोहर,
सह नगर एवं ग्राम नियोजक 
टेलीफैक्स : 23378701,

धारा 5 (3) : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, टीसीपीओ आवश्यक जानकारी संकलित करता है और उसे आवेदक को प्रस्तुत करता है।

धारा 5(4) : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, टीसीपीओ की सहायता श्री डी.एम. नंदनवर, आशुलिपिक ग्रेड-I और श्रीमती किरण बाला, वरिष्‍ठ सचिवालय सहायक द्वारा की जाती है।

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